भारत वापस लौटेगा सिंध? राजनाथ सिंह ने कहा- ‘बॉर्डर्स कभी भी बदल सकते हैं’; जानिए क्या हैं इसके मायने

भारत वापस लौटेगा सिंध? राजनाथ सिंह ने कहा- ‘बॉर्डर्स कभी भी बदल सकते हैं’; जानिए क्या हैं इसके मायने

Courtesy google imeage

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बंटवारे के समय पाकिस्तान में चला गया सिंध प्रांत भविष्य में भारत का हिस्सा बन सकता है। उन्होंने पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के उस ज्ञात कथन को उद्धृत किया, जिसमें कहा गया था कि “सीमाएं स्थायी नहीं होतीं, वे बदल भी सकती हैं। कौन जानता है, कल सिंध दोबारा भारत का हिस्सा बन जाए।”

सिंध सभ्यता का मूल केंद्र

राजनाथ सिंह ने बताया कि सिंध, जिसे सिंधी समाज की मातृभूमि माना जाता है, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का अभिन्न अंग रहा है। सिंधी समाज के एक सम्मेलन में उन्होंने कहा—

“आज भले ही सिंध भारत की भौगोलिक सीमा में शामिल नहीं है, लेकिन सभ्यतागत दृष्टि से यह हमेशा भारत का हिस्सा रहा है। सीमाएं समय के साथ बदलती रही हैं।”

उन्होंने कहा कि सिंध के अनेक मुसलमान भी सिंधु नदी के जल को पवित्र मानते हैं, और कई लोग इसे मक्का के आब-ए-जमजम से कम पवित्र नहीं समझते।

लालकृष्ण आडवाणी का उल्लेख

रक्षा मंत्री ने कहा कि आडवाणी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि उनकी पीढ़ी के सिंधी हिंदू आज भी सिंध के भारत से अलग होने को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाए हैं।

उन्होंने भावुक होकर कहा—

“पूरे भारत में हिंदू समाज सिंधु नदी को पवित्र मानता है। हमारे सिंधी भाइयों ने इस पवित्रता को बचाए रखा है। वे चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हों, वे हमारे ही हैं और हमेशा हमारे रहेंगे।”

सिंधी समाज की सराहना

कार्यक्रम में मौजूद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने भी सिंधी समुदाय की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक योगदान के लिए प्रशंसा की और कहा कि इस समुदाय ने भारत के विकास और सेवा-भावना को हमेशा मजबूत किया है।

सीएए पर राजनाथ सिंह का बयान

राजनाथ सिंह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के विषय पर भी बात रखी। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों में लगातार हिंसा और उत्पीड़न झेल रहे धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए CAA लागू करना आवश्यक था।

CAA से कैसे मिला लाभ?

यह कानून हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों की सहायता के लिए लाया गया।

इसका उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना है, जो 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आ चुके हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी पीड़ा को समझा और न्याय प्रदान किया।

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